Budaun News: फोरम ने क्लेम की धनराशि देने का दिया आदेश
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य अनीता व एनसी बिसारिया ने भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए क्लेम की रकम छह प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को वाद व्यय के तीन हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है।
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में साबिर अली निवासी ग्राम खिरिया बाकरपुर ने अपने अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला द्वारा परिवाद दायर किया था। परिवादी के अनुसार उसने अपनी भैंस का 75 हजार रुपये का बीमा भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस से कराया था। साबिर अली की भैंस की बीमा अवधि के दौरान बीमारी से मृत्यु हो गई। साबिर अली ने बीमा कंपनी से क्लेम की धनराशि की मांग की।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने परिवादी के दावे को बिना कारण निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने परिवाद को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी सेवा में कमी की है। फोरम की पीठ ने बीमा कंपनी को 75 हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है। संवाद



