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Budaun News: उपभोक्ता आयोग के आदेश पर एलआईसी ने दिए 6.27 लाख रुपये

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संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

Updated Wed, 11 Oct 2023 11:50 PM IST

बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के आदेश के खिलाफ एलआईसी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। राज्य आयोग ने एलआईसी की अपील खारिज करते हुए परिवादी को 6.27 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। शिशिर मिश्रा और शिखर मिश्रा निवासी बिसौली ने अपने अधिवक्ता अशोक वर्मा के माध्यम से 24 दिसंबर 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। परिवाद में पिता की मृत्यु के बाद चार लाख रुपये दिलाने का अनुरोध किया था। फोरम की पीठ ने छह मई 2016 को एलआईसी को चार लाख रुपये मय बोनस के अदा करने का आदेश दिया था। एलआईसी ने इस आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की थी। राज्य आयोग ने अपील खारिज करते हुए 6,27,256 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। संवाद


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