Budaun News: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
कोर्ट ने सभी पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब नौ साल पहले मामूली विवाद पर हुई हत्या के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने नामजद चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन मुजरिमों पर 10-10 हजार रुपये और एक मुजरिम पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जनपद संभल के थाना गुन्नौर के नंदरोली गांव निवासी कोमिल पुत्र राजेंद्र ने 31 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी और उसके पिता राजेंद्र की गांव के ओमपाल पुत्र नत्थू से दूध के हिसाब को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों अपने घर आ गए।
तभी ओमपाल अपने साथ राकेश पुत्र रोहन, चंद्रपाल पुत्र सोहन और बाबू पुत्र सरदार के साथ नाजायज रायफल व असलहे लेकर आ गया। आरोपी राकेश ने उसके पिता को पकड़ लिया। चंद्रपाल और बाबू ने कहा कि इसको गोली मार दो। ओमपाल ने रायफल से राजेन्द्र को गोली मार दी। उसके पिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने हत्या में नामजद ओमपाल, राकेश, चंद्रपाल और बाबू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।