बदायूं

Budaun News: इंश्योरेंस कंपनी को 9.64 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश

Connect News 24

बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को 9.64 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। बिल्सी कस्बे के सुधीर सोमानी ने आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कार क्षतिग्रस्त होने पर करीब 15 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था लेकिन कंपनी ने कई कमियां बताकर धनराशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया था।

उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता अशोक वर्मा के मुताबिक सुधीर का बेटा और ड्राइवर मुरादाबाद होते हुए काशीपुर जा रहे थे। तभी एक जानवर को बचाने के चक्कर में उनकी कार पेड़ से टकरा गई थी। इसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनके बेटे को ज्यादा चोटें आईं थीं। चालक मामूली घायल था। इंश्योरेंस कंपनी ने चालक का लाइसेंस वैध होने से इन्कार कर दिया था लेकिन उसकी वजह स्पष्ट नहीं की। कार की मरम्मत तक नहीं कराई गई।

मुरादाबाद से बरेली तक कार पहुंचाने के आठ हजार रुपये भी लिए गए। थक हारकर सुधीर ने परिवाद दायर कराया। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को 9,44,586 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी सुधीर को सर्विस सेंटर में पार्किंग के 20 हजार रुपये अलग से देगी। संवाद


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