बदायूं

Budaun News: दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में जरूरी नहीं पंजीकरण

Connect News 24

बदायूं। प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम जन्म ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इसके लिए वह आवेदन करें जिनके विवाह पिछले वर्ष हुए हैं या हाल में हुए हैं। इसके लिए सीएमओ द्वारा जारी 40 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र या उससे अधिक का, कोई सदस्य आयकरदाता न हो, उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासीहों, वह आवेदन कर सकते हैं। वह नवीनतम फोटो, शादी कार्ड या विवाह पंजीकृत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पासबुक लेकर आवेदन करें। संवाद


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