Budaun News: छेड़खानी में दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा
बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट द्वितीय मिर्जा जीनत ने दो दोषियों को पांच-पांच कैद साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिसौली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि नेम सिंह और पप्पू उर्फ राजपाल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। विवेचना तत्कालीन सीओ बिसौली कृष्णकान्त सरोज ने की।
विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिह्नित करते हुए न्यायालय में पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई सम्पन्न कराई। जिसके बाद बुधवार को दोनों आरोपियों को छेड़खानी के मामले में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। एससी एसटी एक्ट में दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया। संवाद