Pilibhit News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कैद
– न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट छांगुरराम ने दोषी शिवरतन निवासी ग्राम नकटा मुरादाबाद को 10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना करीब 10 वर्ष पुरानी वर्ष 2013 की है।
कस्बा बरखेड़ा निवासी जसोदा देवी ने 29 अप्रैल 2013 को थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसका बेटा प्रेमशंकर 28 अप्रैल 2013 की रात करीब नौ बजे घर से बाहर गया था। तभी पता चला कि बेटे को किसी ने सिर पर चोट मार दी है और वह कस्बे के ही प्रभा के घर पर है।
भाई पातीराम को साथ वह प्रभा के घर गई । यहां देखा बेटे के सिर पर चोट लगी थी और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पूछने पर प्रभा ने बताया वह घर से बाहर आई तो प्रेमशंकर घायल अवस्था में पड़ा मिला। जसोदा ने घायल बेटे को पीलीभीत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गईं। बाद में पता चला कि किसी बात को लेकर शिवरतन पुत्र तोताराम निवासी क्षेत्र के ग्राम नकटा मुरादाबाद ने उसके बेटे को मारा हैं। उससे प्रेमशंकर का रुपये को लेनदेन का विवाद चल रहा था।
पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने सिफारिश कि तो वही अभियुक्त ने कम से कम सजा दिलाने की गुहार लगाई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोषी को 10 वर्ष कि सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की।

