Pilibhit News: काजू का नमूना फेल, एक लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आख्या पर एडीएम कोर्ट ने दिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। घटिया खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने शहर के राहुल कन्फेक्शनरी प्रतिष्ठान के स्वामी राहुल अग्रवाल को दोषी पाते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह की आख्या व अभिहित अधिकारी के स्वीकृति पत्र के आधार पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
नगर मजिस्ट्रेट के निर्देशन में 21 अक्तूबर 2020 को दोपहर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने चौक बाजार स्थित राहुल अग्रवाल की मैसर्स अग्रवाल कन्फेक्शनरी का निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान में फ्रिज व ट्रे गंदी मिली, जिसमें दूध, दही, चॉकलेट आदि रखा था। उसको नष्ट कराया गया।
साथ ही प्रतिष्ठान से खराब होने के संदेह में काजू सहित अन्य नमूने लिए गए। नमूने जांच के लिए लखनऊ को भेजे गए। पांच दिसंबर 2020 को काजू का नमूना फेल होने की रिपोर्ट आई।
खाद्य अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर 15 फरवरी 2021 को वाद की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। सुनवाई के बाद एडीएम रामसिंह गौतम की कोर्ट ने 29 नवंबर को कारोबारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही आदेश जारी किया कि एक माह के अंदर अगर अर्थदंड की राशि जमा नहीं होती हैं तो वसूली कराई जाए।



