Pilibhit News: गैंग बनाकर समाज विरोधी गतिविधियां करने पर दोषी को चार वर्ष की सजा
– विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने सुनाई सजा, आठ हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियां करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी जगन्नाथ उर्फ जग्गू को चार वर्ष के करावास की सजा सुनाते हुए आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अगस्त 2020 को बीसलपुर के प्रभारी निरीक्षक अतर सिंह को सूचना मिली कि चोरी एवं मारपीट की घटनाओं में संलिप्त अपराधी केशव पुत्र रामभजन निवासी मोहल्ला दुर्गाप्रसाद घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर उसे पकड़ लिया। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि केशव ने गैंग बना लिया है। वह स्वयं गैंग लीडर है।
गंगाशरण उर्फ गंगू निवासी मोहल्ला ग्यासपुर थाना बीसलपुर, जगन्नाथ उर्फ जग्गू , रजनीश निवासीगण बेलाड़ाडी थाना बरखेड़ा, गैंग के सक्रिय सदस्य है। गैंग का जनता में इतना आतंक व भय व्याप्त है कि इनके विरुद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। गैंग के सदस्यों के खिलाफ बिलसंडा, बरखेड़ा आदि थानों में मुकदमें दर्ज हैं। इसी आधार पर पुलिस ने धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपित न्यायालय में दाखिल किया।
आरोपी जगन्नाथ उर्फ जग्गू ने प्रस्तुत पत्रावली से स्वयं की पत्रावली पृथक कर अपने जुर्म को स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की ।