पीलीभीत

Pilibhit News: दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह दोषियों को उम्रकैद

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पीलीभीत। आठ वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने पिता-पुत्र सहित छह आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। घटना थाना दियोरिया के गांव अंडाह में होली की चौपई में नाचने के विवाद में हुई थी।

थाना दियोरिया के ग्राम अंडाह के देवकी नंदन ने थाना दियोरिया में छह मार्च 2015 को तहरीर देकर कहा कि गांव में होली पर शाम सात बजे चौपई होलिका दहन स्थल से शुरू हुई। इसमें गांव के काफी लोग शामिल थे। इनमें कल्लू उर्फ भानुप्रताप भी था। गांव के केदारनाथ और उसके पुत्र अरविंद, मुनेंद्र पाल, केशव, राहुल ने कल्लू से चौपई में नाचने को कहा तो कल्लू ने मना कर दिया और अपने घर चला गया।

इससे बौखलाए केदारनाथ, अरविंद, केशव, राहुल, रजनीश, मुनेंद्र पाल ने नन्हे लाल के घर के पास कल्लू को घेर लिया। केदार नाथ के पास लाइसेंसी बंदूक, अरविंद के पास तमंचा, मुनेंद्र, राहुल व रजनीश के पास लाठी थी। केदारनाथ ने कल्लू पर बंदूक और केशव ने तमंचे से फायर किया। गोली लगने से कल्लू घायल होकर गिर गया। बचाने आए वेदप्रकाश को भी केदार नाथ ने बंदूक से गोली मार दी। कल्लू और वेदप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में केदारनाथ, अरविंद, केशव, राहुल, रजनीश और मुनेंद्र को दोषी पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की।


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