Pilibhit News: चरस रखने के दोषी को एक साल की सजा
पीलीभीत। चरस रखने और तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गजरौला थाना के एसआई देवेंद्र सिंह 21 जुलाई, 2023 को पुलिस फोर्स के साथ शांति व्यवस्था, वंछित तलाशी, संदिग्ध वाहन चेकिंग आदि के लिए गश्त पर थे। मुखबिर ने सूचना दी कि लालपुर नहर पुलिया के पास एक युवक खड़ा है, जिसके पास चरस है, जो बिक्री के लिए करने जा रहा है। मुखबिर के बताए स्थान पहुंचा, जहां एक व्यक्ति खड़ा मिला। पुलिस को देख वह शिवनगर गांव की ओर जाने लगा। उसे आवाज देकर रुकने को कहा, लेकिन वह भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ लिया।
पूछने पर उसने अपना नाम पुष्कर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम शिवनगर थाना गजरौला बताया। तलाशी में उसके पास से पॉलिथीन में 200 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई गई। संवाद