पीलीभीत

Pilibhit News: व्यावसायिक भवन के भूतल भाग को सील करने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी

पीलीभीत। आवासीय नक्शे पर व्यवसाय करने के एक मामले में नगर मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में शहर के मोहल्ला डोरी लाल स्थित दिलीप कुमार अग्रवाल के व्यावसायिक भवन के भूतल भाग को सील करने का आदेश जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि यदि दो माह के अंदर कंपाउंड मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर तत्कालीन नियत प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट विनिमय क्षेत्र द्वारा दर्ज वाद में जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील की गई थी।

अपील की सुनवाई के लिए 27 जुलाई 2023 को बोर्ड बैठक आहूत की गई। जिसमें नियंत्रक प्राधिकारी सभा द्वारा दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किए गए अतिरिक्त अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक भवन के भूतल को पूर्ण रूप से सील किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने बताया विनिमय क्षेत्र के जेई को नोटिस चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।


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