Pilibhit News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 01 Jul 2023 12:38 AM IST
पीलीभीत। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अपर सत्र न्यायधीश/पाक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने दस वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जहानाबाद थाने में तीन दिसंबर 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में किशोरी की तरफ से कहा गया कि उसके माता-पिता बाहर गए थे। वह और उसका छोटा भाई घर में सो रहे थे। इसी दौरान ग्राम कंजानाथपट्टी का मुनेंद्र घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी कपड़े भी अपने साथ ले गया। कहा किसी को बताया तो जान से मार देगा।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल व न्यायालय में बयान कराए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के वाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने की।



