Pilibhit News: मारपीट के दोषी दो भाइयों को तीन-तीन साल की कैद
पूरनपुर में सन 2013 में दर्ज कराई थी गई थी रिपोर्ट
कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। मारपीट कर घायल करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) शिवा पांडेय ने दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाने के साथ 25-25 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
ग्राम महादिया के भगवान दास ने थाना पूरनपुर में 5 नवंबर 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के रोहित व छोटे उसे धान काटने के लिए मजदूरी पर हरियाणा लेकर गए थे । भगवान दास मजदूरी के रुपये मांगने उनके घर गया तो दोनों ने कहा कि तुम दो-तीन दिन काम करके चले आए, मालिक ने रुपये नहीं दिए। इसको लेकर विवाद हो गया।
भगवानदास शाम को 7 बजे अपने घर के सामने खड़ा था, तभी दोनों अपने हाथों में लाठी-डंडे लेकर आए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां देते हुए मारने-पीटने लगे। शोर पर गांव वालों ने उसे बचाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपियों ने खुद को निर्दोष होना बताया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार ने की ।