Rampur News: निर्धारित रूट से बाहर टेंपो संचालन पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
रामपुर। जिले में टेंपो चालकों का दायरा तय कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर टेंपो चलाने के लिए आदेश दिए हैं। यदि इससे बाहर टेंपो संचालन होता मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। एआरटीओ ने इस संंबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। रामपुर में सबसे अधिक टेंपो संचालकों के चलते जाम की समस्या बनती है। चालक जहां-जहां खड़े होकर सवारियां भरते हैं। बिना नियमों और मानकों के चल रहे इन टेंपो चालकों पर परिवहन विभाग ने एक बार फिर लगाम लगाने की कोशिश की है। इसके लिए अब टेंपो चालकों के रूट तय कर दिए गए हैं। टेंपो चालक अब रामपुर से 25 किलोमीटर के दायरे तक जा सकते हैं। अधिक सवारियां बैठाने के साथ ही यदि निर्धारित रूट से बाहर टेंपो संचालन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
टेंपो के तय किए गए ये रूट
अब टेंपो चालक रामपुर से धमोरा तक ही सवारियां ले जा सकेंगे। इसके आगे यदि टेंपो चालक मिलक तक जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से अब तक स्वार को फर्राटा भर रहे टेंपो चालक मुरसैना तक जा सकेंगे। इसके आगे की उन्हें अनुमति नहीं होगी। रामपुर से टांडा तक जाने वाले टेंपो भी अंदर तक ही जा सकेंगे। इसके अलावा रामपुर से बिलासपुर को जाने वाले टेंपो अब रठौंडा तक ही जा सकेंगे।
टेंपो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित रूट पर टेंपो चलाएं। निर्धारित रूट का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी और 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। – रंजीत कुमार, एआरटीओ, रामपुर।