Rampur News: आजम-अब्दुल्ला की जमानत पर फिर टली सुनवाई
रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई नहीं हो सकी। आजम-अब्दुल्ला के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय कर दी गई। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इ
स मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है। आजम और अब्दुल्ला की ओर से अग्रिम जमानत दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने सात अक्तूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन एक बार फिर सपा नेता के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को होगी।