Rampur News: दुष्कर्म के दो मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा
रामपुर। दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने एक मामले में चार महीने और दूसरे मामले में 10 माह के अंदर ही दोषियों को सजा सुना दी। पहला मामला स्वार थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी विवाहिता ने 25 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी 11 वर्ष की पुत्री को पड़ोस में रहने वाला कुलदीप बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, इसलिए उसे बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने कुलदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
दूसरा मामला मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव का है। ग्रामीण ने नौ नवबंर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी कक्षा 10 में पढ़ने वाली पुत्री के साथ आरोपी ओमकार ने तब दुष्कर्म किया जब वह स्कूल से घर आ रही थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गांव की रंजिश की वजह से झूठा फंसाया गया, लिहाजा बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ओमकार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी राशि पीड़िता को दी जाए।