Rampur News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल का कारावास
रामपुर। गंज थाना क्षेत्र में एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और 28 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
गंज थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि कुछ युवक उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी को क्लीनचिट दे दी थी। बाद में इस मामले में छात्रा के बहनोई की दुकान में काम करने वाले उन्नाव निवासी अरुण कुमार का नाम सामने आया था। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। शनिवार को इस मामले की सुनवाई अपर विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या छह शमीम अहमद अंसारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अंजू सिंह ने वादी मुकदमा सहित आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अरूण को दोषी मानते हुए दस साल की सजा और 28 हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए।

