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Rampur News: नाबालिग से छेड़खानी में आरोपी को तीन वर्ष की कैद, जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर

Updated Wed, 26 Jul 2023 01:35 AM IST

रामपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी ग्रामीण ने थाना मिलक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पड़ोसी ने 24 सितंबर 2022 को उसकी बेटी को घर बुलाया कि उसके चावल बना दे। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी ने आरोपी राधेश्याम को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 10 माह के अंदर यह फैसला सुनाया है।

मोबाइल चोरी के आरोपी ने कोर्ट में किया जुर्म इकबाल, कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष की सजा

रामपुर। थाना भोट पुलिस ने खूनापुर चौराहे से नौ जुलाई 2020 को शमशुद्दीन निवासी ग्राम खौदपुरा थाना भोट को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने आठ चोरी के मोबाइल बरामद किए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। आरोपी ने कोर्ट में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए कम सजा देने की मांग की। जबकि सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने कड़ी सजा देने की मांग की। एडीजे प्रथम संजीव कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने न्यायालय का समय बचाया है और दोबारा जुर्म न करने का संकल्प लिया, इसलिए अदालत उसे दो वर्ष का कारावास और चार हजार रूपये अर्थदंड करती है। संवाद


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