निकाय चुनाव : मतदान करने के लिए साथ ले जाए इसमें से एक विकल्प
पीलीभीत। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 15 विकल्पों को तय किया है। जिसके आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि विकल्पों में किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माना जाएगा। संवाद



